किन आवेदकों के लिए है यह सुविधा
यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए है, जिनके पास मान्य आधार नंबर है और जिनका मोबाइल नंबर यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के डाटाबेस में दर्ज किया जा चुका है।
यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए है, जिनके पास मान्य आधार नंबर है और जिनका मोबाइल नंबर यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के डाटाबेस में दर्ज किया जा चुका है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा
आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड हासिल करने की सुविधा औपचारिक रूप से गुरुवार को शुरू हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की।
आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड हासिल करने की सुविधा औपचारिक रूप से गुरुवार को शुरू हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की।
पेपरलेस है प्रॉसेस
पैन आवंटन की यह प्रकिया पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें कोई समय नहीं लगता है। आवेदकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना कोई शुल्क लिए इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी करता है।
पैन आवंटन की यह प्रकिया पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें कोई समय नहीं लगता है। आवेदकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना कोई शुल्क लिए इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी करता है।
लगता है सिर्फ 10 मिनट
आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन का बीटा वर्जन फरवरी से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। अब तक 6.7 लाख से ज्यादा करदाताओं को इंस्टेंट पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक पैन कार्ड जारी करने में करीब 10 मिनट का समय लगता है।
आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन का बीटा वर्जन फरवरी से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। अब तक 6.7 लाख से ज्यादा करदाताओं को इंस्टेंट पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक पैन कार्ड जारी करने में करीब 10 मिनट का समय लगता है।
आवेदन का तरीका
इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना आधार नंबर शेयर करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करना हो
इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना आधार नंबर शेयर करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करना हो
30 जून तक आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य
इस साल 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस साल 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।
PUBLISHED BY. ADOPTALL
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